Atiq Ahmed News: अतीक-अशरफ हत्याकांड के शूटरों के खिलाफ कोर्ट में तय नहीं हुए आरोप, अब 8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
Atiq-Ashraf Shootout Case: आज भी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करनेवाले आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके. तीनों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में कराई गई.
Atiq Ahmed Murder Case: माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करनेवाले शूटरों पर आज भी आरोप तय नहीं हो सके. प्रयागराज की जिला कोर्ट में तीनों शूटरों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई गई. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संतोष राय की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई. डीजीसी क्रिमिनल गुलाबचंद्र अग्रहरि ने बताया कि अभियुक्त सनी सिंह को वकील नहीं मिलने का मुद्दा उठा. अदालत ने सनी सिंह को एमिकस क्यूरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया. एमिकस क्यूरी रत्नेश कुमार शुक्ला सनी सिंह की ओर से पैरवी करेंगे. वहीं, दोनों अभियुक्त लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य के अधिवक्ता गौरव सिंह होंगे.
अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला
अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख अब 08 जनवरी को तय की है. उन्होंने बताया कि तीनों शूटर्स के खिलाफ एसआईटी की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय होना है. शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के खिलाफ 13 जुलाई को चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी. सीजेएम दिनेश गौतम ने चार्जशीट का संज्ञान लेकर मुकदमे को परीक्षण के लिए जिला अदालत रेफर कर दिया था. मामले की सुनवाई सेशन जज संतोष राय कर रहे हैं.
तीनों शूटरों के खिलाफ तय नहीं हो सके आरोप
आईपीसी की धारा 302, 307, 120बी, 419, 420, 467, 468 और आर्म्स एक्ट में चार्जशीट दाखिल है. सुरक्षा के मद्देनजर तीनों शूटर्स प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद थे. 18 नवंबर को प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया है. बता दें कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को पुलिस ने पकड़ लिया था. पुलिस हिरासत में दोनों भाइयों की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी.