Prayagraj News: माफिया ब्रदर्स अतीक-अशरफ हत्याकांड (Atiq-Ashraf Murder Case) में गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. प्रयागराज जिला अदालत में अगली सुनवाई अब 25 अक्टूबर को होगी. जिला जज संतोष राय को आज तीनों शूटरों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करना था. शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के पेशी कराई गई. जज संतोष राय की कोर्ट को बताया गया कि आरोपियों की तरफ से कोई भी वकील हाजिर नहीं है. अदालत ने वकील के पेश नहीं होने पर सुनवाई की अगली तारीख दे दी.
नहीं हो सकी अतीक-अशरफ हत्याकांड की सुनवाई
अब 25 अक्टूबर को तीनों हत्यारोपियों के खिलाफ आरोप तय होंगे. बता दें कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हमलावर पत्रकारों के भेष में कॉल्विन अस्पताल पहले से पहुंचे हुए थे. पुलिस हिरासत में दोनों भाइयों को अस्पताल लाया जा रहा था. मौका देखकर तीनों शूटरों ने अतीक-अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोलीबारी की घटना में दोनों भाइयों ने मौके पर दम तोड़ दिया. पुलिस हिरासत में सनसनीखेज हत्याकांड से यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे.
भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सरेंडर कर दिया. हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने तीनों शूटरों के खिलाफ 13 जुलाई को चार्जशीट दाखिल कर दी. शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 120बी, 419, 420, 467, 468 और आर्म्स एक्ट की चार्जशीट है.
आरोपियों के पक्ष का वकील नहीं हुआ कोर्ट में पेश
एसआईटी की चार्जशीट में हमलावरों को 'आक्रामक' बताया गया है. शूटरों ने शोहरत कमाने के उद्देश्य से वारदात को अंजाम दिया था. चार्जशीट में हमलावरों का संबंध पश्चिमी यूपी और दिल्ली के गोगी और सुंदर भाटी गिरोह जैसे आपराधिक गुटों से भी जोड़ा गया है. आज आरोपियों की तरफ से कोई भी वकील नहीं आया. अब अगली सुनवाई में अदालत तीनों शूटरों के खिलाफ आरोप तय करेगी.
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