प्रयागराज: देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाली हीर खान को लगा झटका, नहीं मिली जमानत
धर्म विशेष के देवी-देवताओं को गालियां देने वाली यू ट्यूबर हीर खान को बड़ा झटका लगा है. हीर खान को जेल से बाहर आने के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.
प्रयागराज: सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत कर देश में नफरत फैलाने का काम करने वाली प्रयागराज की महिला यू ट्यूबर हीर खान को बड़ा झटका लगा है. प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिछले ढाई महीने से जेल में बंद हीर खान को जमानत पर रिहा किए जाने से इनकार करते हुए उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है.
खटखटाना होगा हाईकोर्ट का दरवाजा 24 अगस्त को प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके से गिरफ्तार की गई हीर खान को जेल से बाहर आने के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. हीर खान की जमानत अर्जी पर बुधवार को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अर्जी को खारिज कर दिया. सरकारी वकील ने हीर की इस अर्जी का विरोध किया था और उसे जमानत नहीं दिए जाने की सिफारिश की थी.
धार्मिक भावनाओं को कर रही थी आहत गौरतलब है कि, प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली 28 साल की युवती हीर उर्फ़ सना खान पिछले दो सालों से सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम लगातार कर रही थी. एक साल पहले उसने अपना यू ट्यूब चैनल भी शुरू किया था. यू ट्यूब वह अपने भड़काऊ बयानों के वीडियो बनाकर अपलोड करती थी. अपने वीडियो में वो धर्म विशेष के देवी देवताओं को खूब गालियां भी देती थी. उसके कई बयान तो इतने भड़काऊ और आपत्तिजनक हैं कि उन्हें किसी को सुनाया भी नहीं जा सकता. सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर भी वो न सिर्फ काफी मुखर थी, बल्कि आरोप है कि आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लेती थी.
पुलिस रह गई हैरान 24 अगस्त को प्रयागराज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अगले दिन जेल भेजा था. शुरुआती तफ्तीश में हीर के कारनामे जानकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए. इसीलिए बाद में उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा 153 B के साथ ही 295 A, 298, 505(1 बी), 505 (2 B) और 124 A की धाराएं भी बढ़ा दी गईं थीं. हीर के परिवार वालों ने खुद के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का रिश्तेदार होने का दावा भी किया था.
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