प्रयागराज: मकान ध्वस्तीकरण के मामले में भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी और एमएलसी रामलली मिश्र को प्रयागराज की गैंगस्टर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गैंगस्टर कोर्ट ने प्रयागराज के अल्लापुर मोहल्ले में स्थित रामलली मिश्रा के दो मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा है कि यह रोक फिलहाल मुक़दमे का फैसला आने तक जारी रहेगी.
रामलली मिश्र ने कोर्ट में दाखिल की थी अर्जी
रामलली मिश्र ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि ये दोनों मकान उनके नाम हैं. मकान से विधायक विजय मिश्र का कोई वास्ता नहीं है. गैंगस्टर की कार्रवाई विधायक विजय मिश्र के खिलाफ चल रही है, ऐसे में उनके नाम के मकानों को नहीं गिराया जा सकता. मकान वैसे भी पिछले कई सालों से सील है और इसका मुकदमा चल रहा है.रामलली मिश्र की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि नक़्शे से ज़्यादा जो भी निर्माण कराए गए हैं, उसे वह खुद गिरवा देंगी. ऐसे में विकास प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण करने की ज़रुरत नहीं है.
गैंगस्टर कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद HC में चुनौती
वहीं विकास प्राधिकरण ने गैंगस्टर कोर्ट के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. गौरतलब है कि विजय मिश्र के परिवार के शॉपिंग काम्प्लेक्स का मामला भी अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है.
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