Prayagraj News: शुआट्स विश्वविद्यालय के कुलपति आरबी लाल को झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
UP News: सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति को अदालत से राहत नहीं मिली है. जानलेवा हमले के मामले में कुलपति ने जमानत पर छोड़ने की गुहार लगाई थी.
Prayagraj News: सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति प्रोफेसर आरबी लाल को तगड़ा झटका लगा है. प्रयागराज की जिला कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में आरबी लाल की जमानत याचिका खारिज कर दी. जमानत खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर श्रेणी का है और याचिकाकर्ता का लंबा आपराधिक इतिहास भी है. इसलिए याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी जा सकती. कुलपति आरबी लाल के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला नैनी थाने में दर्ज है.
शुआट्स विश्वविद्यालय के कुलपति की जमानत याचिका खारिज
साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को आरबी लाल की गिरफ्तारी हुई थी. नैनी जेल में बंद आरबी लाल ने जिला कोर्ट से जमानत पर छोड़ने की गुहार लगाई थी. याचिका में उन्होंने बीमारी खुद को निर्दोष बताते हुए बीमारी का भी हवाला दिया. नैनी पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरबी लाल को गिरफ्तार कर लिया था. आरबी लाल पर धर्मांतरण और वित्तीय अनियमितता के मामले दर्ज हैं. कुलपति आरबी लाल को काफी दिनों से पुलिस की तलाश थी.
प्रोफेसर आरबी लाल के खिलाफ थाने में दर्ज कई संगीन धाराएं
आरबी लाल फरार चल रहे थे. कई संगीन धाराओं में आरबी लाल को नैनी पुलिस ने वांछित माना था. 31 दिसंबर को दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने आरबी लाल और दो साथियों के खिलाफ हत्या की नीयत से फायरिंग का मुकदमा दर्ज कराया था. जानलेवा हमले में दिवाकर नाथ त्रिपाठी बाल बाल बच गए थे. मुकदमा दर्ज होने के बाद नैनी पुलिस ने तत्परता से कुछ घंटे में आरबी लाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अदालत ने आरबी लाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए ज्यूडिशियल कस्टडी भी बढ़ा दी है. जमानत अर्जी खारिज होने से आरबी लाल को नैनी सेंट्रल जेल में ही रहना होगा.