UP News: प्रयागराज हिंसा (Prayagraj) के मास्टरमाइंड जावेद पंप (Javed Pump) के घर पर चलाए गए बुलडोजर मामले में दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में अब 28 जुलाई को सुनवाई करेगा. 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में जावेद पंप मुख्य आरोपी है और फिलहाल जेल में बंद है.
पुलिस हिरासत में मां-बेटी को रखने की शिकायत
जावेद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया फातिमा ने मकान गिराए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है. उनका आरोप है कि मकान को मनमाने तरीके से गिराया गया है. परवीन का दावा है कि वह मकान उनके नाम था जबकि नोटिस जावेद के नाम पर जारी किया गया था. उसने दोबारा मकान बनाकर दिए जाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. परवीन की मांग है कि जब तक नया आवास नहीं बन जाता उसे सरकारी आवास मुहैया कराई जाए. उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसे और उसकी बेटी को दो दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया था जिसको लेकर शिकायत भी की गई है.
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7 जुलाई को भी टल गई थी सुनवाई
बता दें कि इस मामले में उसकी याचिका पर 7 जुलाई को सुनवाई होनी थी जो टल गई थी. जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस वाई के श्रीवास्तव की डिवीजन बेंंच में इसकी सुनवाई होनी थी.वहीं, मामले में राज्य सरकार और पीडीआई ने भी कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है. याचिका में यूपी सरकार, प्रयागराज मंडल के कमिश्नर, जिले के डीएम व एसएसपी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है.
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