Prayagraj News: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की खुदकुशी के मामले में गवाह और वादी अमर गिरि 02 जनवरी को अदालत में पेश नहीं हुए. अमर गिरी पिछली सुनवाई को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. अमर गिरी के कोर्ट में पेश न होने चलते बयान दर्ज नहीं हो सका. इस मामले में डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कोर्ट में अर्जी देकर एनबीडब्ल्यू जारी करने की मांग की. कोर्ट ने अमर गिरि के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया  है.  


कोर्ट ने अब साक्ष्य के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की है. दो महीने पहले हुई सुनवाई में जिला जज की कोर्ट में अमर गिरि का पूरा बयान दर्ज नहीं हो सका था. मुकदमे का ट्रायल जिला जज संतोष राय की अदालत में चल रहा है. बिना अमर गिरी का पूरा बयान दर्ज हुए दूसरे पक्ष की गवाही नहीं हो सकती है. सेशन कोर्ट ने आरोपी आनन्द गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी पर पिछले साल 31 मार्च को ही आरोप तय कर दिया था.


आत्महत्या मामले में जेल में बंद हैं तीन आरोपी 
आनन्द गिरि पर आईपीसी की धारा 306 का आरोप तय किया गया है. आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के साथ ही 120 बी में भी आरोप तय हुए हैं. राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने मामले की जांच की है. 20 सितंबर 2021 को श्री मठ बाघम्बरी गद्दी के गेस्ट हाउस में महंत नरेन्द्र गिरि मृत पाए गए थे.


बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी पर भी गंभीर आरोप हैं. आनंद गिरि 22 सितंबर 2021 से जेल में बंद है.  दो अन्य आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों को अब तक जमानत नहीं मिली है.


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