Prayagraj News: धर्म परिवर्तन मामले में शुआट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति आरबी लाल को झटका, जमानत अर्जी हुई खारिज
Prayagraj News: प्रयागराज जिला कोर्ट ने धर्म परिवर्तन मामले में शुआट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति आरबी लाल की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है. अदालत ने इसे गंभीर श्रेणी का अपराध माना है.
Prayagraj Court News: धर्म परिवर्तन मामले में जेल में बंद प्रयागराज की सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) कुलपति आरबी लाल को अदालत से एक और बड़ा झटका लगा है. प्रयागराज जिला कोर्ट ने इस मामले में आरबी लाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. एसीजेएम कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज किया है.
नवाबगंज थाने में 10 दिसंबर 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था. आईपीसी की धारा 307,504,386 व यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. युवा विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर के मुताबिक आरबी लाल को सह अभियुक्त बनाया गया है. जबकि रामसेवक को मुख्य आरोपी बनाया गया है.
अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी
इस मामले में शुआट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति आरबी लाल ने कोर्ट में दलील दी थी कि वह निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है. सहायक अभियोजन अधिकारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया. एसीजेएम कोर्ट ने अपराध को अजमानतीय और गंभीर प्रकृति का मानते हुए अर्जी खारिज कर दी.
अदालत ने आरबी लाल की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है. आरबी लाल इस समय नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरबी लाल नैनी जेल में बंद रहेंगे. डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने इस बात की जानकारी दी. नैनी पुलिस ने आरबी लाल पर दर्ज चार मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. पुलिस इस मामले में कोर्ट से आदेश लेकर जल्द आरबी लाल का बयान दर्ज करेगी. आरबी लाल पर कुल 27 मुकदमें दर्ज हैं.
प्रयागराज जिला कोर्ट ने इससे पहले जानलेवा हमले के मामले में आरबी लाल की जमानत याचिका खारिज की है. अदालत ने इसे गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुए जमानत खारिज की थी. अदालत ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है. इसलिए याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी जा सकती.
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