प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना करना जिला अधिकारी (डीएम) भानुचंद्र गोस्वामी को भारी पड़ा गया. हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में उन्हें 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा. जुर्माना भरने के बाद ही उन्हें अवमानना की कार्यवाही से निजात मिली.


बतादें कि याची सरोज कुमार मिश्रा ने अवमानना याचिका दाखिल की थी. इससे पहले भी उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की थी. पहली बार में हाईकोर्ट ने डीएम को एक और मौका देते हुए याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ तो सरोज कुमार ने दुबारा याचिका दाखिल की. कोर्ट ने 3 अक्टूबर को भानुचंद्र गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाये.


डीएम ने नहीं किया था हाईकोर्ट के आदेश का पालन


हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद डीएम ने आदेश का पालन नहीं किया था. 5 अक्टूबर को दोबारा याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट में डीएम की ओर से पक्ष रखने के लिए कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ. यहां तक कि कोर्ट में और डीएम की ओर से अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की गई. इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने डीएम को 5 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करते हुए 13 अक्टूबर को तलब कर लिया. हालांकि सरकारी वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने वारंट पर रोक लगा दी, लेकिन उन्हें निजी बैंक से 5 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया.


कोर्ट ने हिदायत दी कि अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर डीएम व्यक्तिगत रूप से हाजिर होंगे. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीएम ने हर्जाने की राशि जमा कर कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट पेश की. इसके बाद ही कोर्ट ने अवमानना याचिका निस्तारित की.


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