प्रयागराज: पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार को गजल होटल ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है. हाईकोर्ट ने कोई राहत देने के बजाय मुख्तार अंसारी के परिवार से ही जमींदोज किये गए होटल का मलबा हटाने को कहा है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि होटल का मलबा जल्द से जल्द हटा लिया जाए. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि मलबा हटाने की आड़ में किसी तरह का नया निर्माण भी न किया जाए. अदालत ने होटल वाली जगह पर यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है.
26 नवम्बर को होगी सुनवाई
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने होटल गिराए जाने से पहले ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. मामले की सुनवाई जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र की बेंच में हुई. अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार समेत सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है. याचिकाकर्ता को इन जवाबों पर हफ्ते भर में अपना पक्ष रखना होगा. अदालत इस मामले में 26 नवम्बर को फिर से सुनवाई करेगी.
मुख्तार अंसारी के दो सालों को मिली राहत
दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के दो सालों को राहत जरूर दी है. हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के सालों अनवर शहजाद और शरजील रजा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने गिरोहबंद कानून के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. कोर्ट ने इस मामले में विवेचना जल्द पूरी किये जाने और मुख्तार अंसारी के परिवार को जांच में सहयोग देने को भी कहा है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस एसके पचौरी की डिवीजन बेंच में हुई.
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