Prayagraj News: डेंगू को लेकर इलाहाबाद HC का रुख सख्त, हालात से निपटने के लिए अफसरों को दिया पांच दिन का समय
Dengue Cases: हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अफसरों को डेंगू के खतरनाक हालात से निपटने के लिए वार्ड लेवल पर कमेटियां गठित करने का निर्देश दिया है. साथ ही ग्राउंड पर उतर कर काम करने को कहा गया है.
Prayagraj News: प्रयागराज (Prayagraj) में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने एक बार फिर से तख्त रुख अपनाया है और अफसरों से आंकड़ों की बाजीगरी करने के बजाय ग्राउंड पर उतर कर ऐसे काम करने को कहा है जिससे नागरिकों को यह भरोसा हो जाए कि सरकारी अमला जमीनी स्तर पर हकीकत में कुछ कर रहा है.
हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अफसरों को डेंगू के खतरनाक हालात से निपटने के लिए वार्ड लेवल पर कमेटियां गठित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वार्ड लेवल पर गठित होने वाली कमेटियों में इलाके के पार्षदों के साथ ही नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के एक-एक कर्मचारी और क्षेत्र में रहने वाले किसी सीनियर वकील और कुछ अन्य संभ्रांत लोगों को भी जगह दी जाए.
कोर्ट ने अफसरों को 5 दिन की दी मोहलत
कोर्ट ने अफसरों को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए पांच दिनों की मोहलत दी है. कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के हालात हैं, उसमें अब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है. सरकारी फाइलें दुरुस्त करने के बजाय अब ग्राउंड पर काम होना और दिखना भी चाहिए. कोर्ट ने अफसरों से इन 5 दिनों में फागिंग मशीनें और सभी दूसरी व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त कर लेने को कहा है.
कोर्ट ने कहा है कि अब आगे किसी तरह की कोई लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अदालत ने अफसरों को यह भी कहा है कि जिन इलाकों में एंटी लारवा का छिड़काव और फागिंग की जाए, वहां पर लोगों के मोबाइल नंबर भी जरूर लिए जाएं, ताकि किए जा रहे कामों की क्रास चेकिंग कराई जा सके.
सुनवाई के दौरान ये लोग रहे मौजूद
मामले की सुनवाई शुक्रवार को चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच में हुई. प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान डीएम संजय कुमार खत्री- सीएमओ डॉ० नानक सरल और नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग पेश हुए. अफसरों ने आंकड़ों के जरिए कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी के बजाय अब जमीन पर काम होना चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट राधाकांत ओझा की सिफारिश पर ही कोर्ट इस मामले में सुओ मोटो लेते हुए सुनवाई कर रही हैं. अदालत इस मामले में अब बुधवार 9 नवंबर को फिर से सुनवाई करेगी.
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