Prayagraj News: कौशांबी में महिला बैंक मैनेजर पर हुए एसिड अटैक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अदालत ने इस केस की सुनवाई ट्रांसफर कर दी है. इस मामले की सुनवाई प्रयागराज जिला कोर्ट में होगी. इस बावत कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग को इसका अनुपालन कराने का आदेश दिया है. जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच ये आदेश दिया है.
एसिड अटैक पीड़िता बैंक मैनेजर के पिता राजू राय सोनकर की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई को ट्रांसफर कर दिया है. याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने पक्ष रखा है. याची हिम्मतगंज प्रयागराज का निवासी है. याची की बैंक मैनेजर बेटी पर एसिड अटैक कर जानलेवा हमला किया गया था. हमले को लेकर 307, 326 ए एससीएसटी एक्ट आदि धाराओं में कौशांबी जिले में थाना चरवा में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोपी सैयद सरांवा कौशाम्बी का पूर्व प्रधान और शातिर अपराधी है.
ये है पूरा घटनाक्रम
दरअसल पूरा मामला साल 2022 अगस्त महीने का है. हिम्मतगंज से कौशांबी जा रही बैंक मैनेजर युवती को मनौरी- भरवारी रोड पर बाइक सवार दो युवकों ने रोक लिया और उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया. इससे युवती के चेहरा, सीना और हाथ पैर बुरी तरह झुलस गए थे. बताया जाता है कि प्रयागराज के हिम्मत गंज की रहने वाली युवती साल 2014 से बैंक में नौकरी थी. वह हर रोज की तरह ही उस दिन हिम्मतगंज से कौशांबी जा रहीं थी,
इधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाकर दाखिल की गई जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जु्र्माना लगाया है. अदालत ने टिप्पणी की है कि दागी हाथ लेकर आने वाले को अदालत से राहत पाने का अधिकार नहीं है. साथ ही ये भी कहा कि तथ्य छिपाकर याचिका दायर करने वाला कोर्ट से फ्राड करता है.
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