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यूपी सरकार ने नहीं मानी बात तो पांच साल का बच्चा पहुंचा हाईकोर्ट, आज होगी सुनवाई, जानें- पूरा मामला

Kanpur के अथर्व ने अपने परिवार वालों से मदद लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी.

Kanpur Liqour Shop News: कानपुर में स्कूल के बगल शराब के ठेके के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल पांच साल के बच्चे की जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी.  हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में यूपी सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा. कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा था. स्कूल के बगल स्थित शराब के ठेके के बाहर आए दिन शराबियों के हुड़दंग का आरोप है. इससे परेशान एलकेजी में पढ़ने वाले पांच साल के एक बच्चे अथर्व ने जनहित याचिका दाखिल की है .

हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है. हाईकोर्ट फ्रेश केस के तौर पर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा. कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले में स्कूल है. पांच साल का अथर्व दीक्षित आजाद नगर इलाके में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एल केजी का छात्र है.

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई
स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है. नियम के मुताबिक सरकारी ठेका दिन में दस बजे के बाद ही खुलना चाहिए लेकिन अक्सर यहां सुबह छह सात बजे से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है.

अथर्व के कहने पर उसके परिवार वालों ने कानपुर के अफसरों से लेकर यूपी सरकार तक कई बार शिकायत की. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, दलील दी गई कि यह स्कूल 2019 में खुला है  जबकि शराब का ठेका तकरीबन 30 साल पुराना है.

इस पर अथर्व ने अपने परिवार वालों से मदद लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी.

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