Mukhtar Ansari News: मुख्तार अंसारी ने MP MLA कोर्ट के इस आदेश को दी हाईकोर्ट में चुनौती, जानें- क्या है मामला?
UP News: मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर मामले में गाजीपुर MP MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 10 साल सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया था. कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है.
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Prayagraj News: पूर्वांचल के माफिया डॉन व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari ) ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP MLA Court) गाजीपुर के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर से मिली सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की और एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा को निरस्त करने की मांग हाईकोर्ट से की है. कोर्ट इस मामले अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है.
MP MLA कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्रा ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 27 अक्टूबर 2023 को 10 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही उस पर 5 लाख रुपए की जुर्माना भी लगाया था. जुर्माना राशि अदा ना करने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने की सुनाई गई है.
हाईकोर्ट अगले हफ्ते कर सकता है सुनवाई
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट याचिका दायर कर अपील में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली सजा को निरस्त करने की मांग की गई है. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से ये अपील दाखिल की गई है. मुख्तार अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है.
इस मामले में दोषी है मुख्तार अंसारी
दरअसल मामला साल 2009 का है, जब करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ गांव में कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी जिस पर मीर हसन ने साल 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना इलाके में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था. जिस पर 2 जून 2010 को गाजीपुर को करंडा थाने में गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था. मुख्तार अंसारी के खिलाफ धारा 302, 307 और 120B गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में कोर्ट ने मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
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