प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार को एक और बड़ा झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. दरअसल हाईकोर्ट ने मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी से बचने और प्राथमिकी रद्द करने की मांग में दाखिल एक और याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने याची को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है. इससे पहले कोर्ट ने ठेकेदार से रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने के मामले में याचिका खारिज की थी.
दो पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप
पाटीदार के खिलाफ पीपी पांडेय इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर नितीश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है. कोतवाली महोबा में दर्ज एफआईआर में तत्कालीन थानाध्यक्ष खरेला राजू सिंह और चरखारी के तत्कालीन इंस्पेक्टर राकेश कुमार सरोज पर भी आरोप लगाए गए हैं. दोनों पुलिस अधिकारियों पर मिलीभगत कर उसकी गाड़ियां नहीं चलने देने का है आरोप है.
याची से मांगी गई थी दो लाख की वसूली
गौरतलब है कि, याची की कंपनी ट्रकों से गिट्टी सप्लाई का काम करती है,इस काम के लिए उससे दो लाख रुपये प्रतिमाह एसपी को देने की मांग की जा रही थी और ऐसा न करने पर याची के दर्जनों ट्रक सीज कर दिए गए थे. जबकि याची के ट्रकों के सभी कागजात सही थे और वे ओवरलोड भी नहीं थीं.याची के वकील ने कहा याची अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करना चाहता है,इस आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. बता दें कि जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस समित गोपाल की पीठ में यह सुनवाई हुई थी.
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