Atiq Ahmed-Ashraf Ahmed Shot Dead: अतीक-अशरफ की हत्या के बाद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को भी डर सताने लगा है. गैंगस्टर से राजनेता बने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की है. मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी ने याचिका दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजी जेल को कई हिदायतें दी. हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराया जाए. बांदा जेल से तारीख पर पेशी और जेल बदले जाने के दौरान भी लोगों को दूर रखा जाए. पत्रकारों को भी मुख्तार अंसारी से करीब दूर रखा जाए. आफशा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का रुख करने को कहा.
पूर्वांचल के माफिया डॉन को सता रहा है जान का डर
आफशां अंसारी की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में अतीक अशरफ मर्डर केस का भी जिक्र कर सुरक्षा बढ़ाए जाने की अपील की गई. जस्टिस डॉ के जे ठाकर और जस्टिस उमेश चन्द्र शर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने मामले में 10 साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. 22 नवंबर, 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था.
हाईकोर्ट में याचिका दायर कर की गई सुरक्षा की मांग
जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. शनिवार को अदालत ने गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार और अफजाल अंसारी को सजा सुनाई. अफजाल अंसारी गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से बसपा के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे. मुख्तार अंसारी पड़ोसी जिले मऊ की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं.