UP News: आईएस-227 गैंग के सरगना अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की अवैध संपत्ति (Illegal Property) प्रयागराज पुलिस (Prayagraj Police) कुर्क करेगी. संपत्ति की कीमत का अंदाजा 12 करोड़ 42 लाख 69 हजार 100 रुपए लगाया गया है. गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. अतीक अहमद के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में वर्ष 2020 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था. मुकदमे की विवेचना के दौरान कटहुला गौसपुर में अवैध संपत्ति का पता चला. माफिया अतीक अहमद ने 14 अगस्त 2015 को 14 गरीब लोगों से कुल 23447 वर्ग मीटर जमीन जबरन ली थी.
अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पुलिस करेगी कुर्क
एक गरीब शख्स के नाम पर खरीदी गई जमीन की राजस्व विभाग में रजिस्ट्री को पुलिस ने चिह्नित करा लिया है. जल्द पुलिस करोड़ों की जमीन को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा से भी पूछताछ में जमीन का खुलासा हुआ था. रविवार को उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को जेल भेजा गया है. जेल भेजने से पहले पूछताछ में विजय मिश्रा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं.
वकील विजय मिश्रा ने पूछताछ में किए कई खुलासे
अब अतीक अहमद की कई अन्य संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. बता दें कि विजय मिश्रा को खान सौलत हनीफ के बयान और मोबाइल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. विजय मिश्रा पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने और लोकेशन देने का आरोप है. आरोपी वकील विजय मिश्रा माफिया ब्रदर्स का करीबी रहा है. अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को प्रयागराज पुलिस ने एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार किया. विजय मिश्रा लखनऊ के हयात होटल में ठहरा हुआ था. 15 अप्रैल को प्रयागराज में काल्विन हॉस्पिटल ले जाते समय पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और भाई अशरफ की हमलावरों ने हत्या कर दी थी.