Prayagraj Demolition: प्रयागराज के अटाला में हुए पथराव और हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाने और इस हिंसा की कथित तौर पर साजिश के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद (Javed Mohammad) को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुल्डोजर (Bulldozer) चला दिया गया है. जिसे लेकर अब जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा (Parveen Fatima) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि ये घर उनके नाम पर है. जो उनके पिता की तरफ से उन्हें गिफ्ट में दिया गया था. लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority) ने इसे एक दिन का नोटिस देने के बाद ये कहकर ध्वस्त कर दिया कि इस घर के निर्माण में शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.
आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी ने दी दलील
परवीन फातिमा ने प्रयागराज जल कल विभाग की रसीद दिखाते हुए कहा कि ये उनके नाम पर है. फरवरी के महीने में उन्होंने 4,578 रुपये के पानी के बिल के बिल का भुगतान भी किया है. यही नहीं प्रयागराज नगर निगम द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र से भी साफ हो जाता है कि हाउस नंबर 39सी/2ए/1 परवीन फातिमा के नाम पर है. उन्होंने इस घर के हाउस टैक्स का भी भुगतान किया है. उन्होंने कहा कि घर के नंबर के साथ एक नोटिस लगाया गया है जो उनके पति के नाम से है. जिन्हें प्रयागराज हिंसा में लोगों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है.
परवीन फातिमा ने लगाया ये आरोप
द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जावेद और फातिमा की छोटी बेटी सुमैया फातिमा ने कहा, पीडीए ने मेरे पिता को नोटिस जारी किया और मेरी मां के आवास को ध्वस्त कर दिया. ये घर मेरी मां परवीन फातिमा के पिता कलीमुद्दीन सिद्दीकी का था जिसे उन्होंने दो दशक पहले मेरी मां को गिफ्ट में दिया था. जिसके बाद हमने भूतल और बाद में दो और मंजिलें बनाईं. सुमैया ने कहा कि तब किसी सरकारी एजेंसी ने हमें ये नहीं बताया कि ये अवैध रूप से बनाया गया था. हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली कनेक्शन मेरी मां के नाम है. सभी बिलों का भुगतान भी समय से किया गया है.
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एक दिन पहले ही दिया गया नोटिस
सुमैया ने कहा कि घर के दरवाजे पर जो नोटिस चिपकाया गया है उसमें कहा गया है कि घर के ग्राउंड और पहली मंजिल पर 25 x 60 फीट का निर्माण बिना अनुमति के किया गया है. परवीन फातिमा के वकील के के रॉय ने कहा कि जो घर ध्वस्त किया गया है वो घर मोहम्मद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर है. शनिवार को जावेद को नोटिस भेजा गया और रविवार को उसे गिरा दिया गया. मुस्लिम कानून के मुताबिक पत्नी की संपत्ति पति की नहीं होती है.
जानिए क्या कहते हैं PDA अधिकारी?
वहीं इस बारे में जब पीडीए सचिव अजीत सिंह और जोनल अधिकारी अजय कुमार से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि “हम स्थानीय लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद उस व्यक्ति को नोटिस जारी करते हैं जो भूमि पर निर्माण करता है. जमीन के मालिकाना हक से हमारा कोई लेना-देना नहीं है. जावेद के मामले के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके घर की दीवार पर एक पट्टिका था जिसपर जावेद एम लिखा हुआ था. स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि घर मोहम्मद जावेद का है और उसी के अनुसार उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था.
सुमैया की बड़ी बहन आफरीन एक एक्टिविस्ट और जेएनयू की पूर्व छात्रा हैं. सुमैया के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में उसके पिता को फंसाया है. पुलिस उनके घर से मिला हथियारों और अन्य सामानों की बरामदगी पर झूठा दावा कर रही है. वहीं पुलिस ने इस तरह के आरोपों से इनकार किया है.
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