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Umesh Pal Murder Case: अतीक अहमद के भाई खालिद की याचिका पर 23 मार्च तक सुनवाई टली, जानें - क्या है वजह ?
Prayagraj News: अतीक अहमद के भाई खालिद ने अपनी याचिका में यह आशंका जताई है कि जेल से कोर्ट ले जाए जाने के क्रम में उसका एनकाउंटर कराया जा सकता है लिहाजा उसे सुरक्षा के बीच लाया जाए.
Prayagraj Shootout: प्रयागराज (Prayagraj) के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के भाई खालिद अजीम (Khalid Azim) उर्फ अशरफ की याचिका पर सुनवाई अब 23 मार्च को होगी. दरअसल, बरेली जेल के अधीक्षक अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाए हैं. रिपोर्ट पेश होने में देरी के कारण सुनवाई टल गई है.
पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए बरेली जेल में बंद अशरफ ने याचिका दाखिल की है. अशरफ की अर्जी में कहा गया था कि उसे कम से कम छह वकीलों की मौजूदगी और वीडियोग्राफी के बीच ही बरेली जेल से निकाला जाए. दरअसल अशरफ के खिलाफ पिछले हफ्ते बरेली में अपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था. प्रयागराज में दर्ज उसके मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होती है. बरेली केस में रिमांड बनवाने के लिए उसे जेल से निकालकर कोर्ट ले जाया जा सकता है. इसके अलावा उसकी जेल भी बदली जा सकती है. अशरफ को डर है कि जेल से बाहर निकलने पर पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है या उसकी गाड़ी पलट सकती है. अशरफ ने इसी वजह से प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
अशरफ ने सीजेएम कोर्ट में भी दाखिल कर रखी है याचिका
अशरफ ने अपनी अर्जी में कहा था कि वह अभी न्यायिक हिरासत में है इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोर्ट की है. अदालत इस बात का आदेश दे कि जेल से बाहर निकाले जाने पर उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होने दिया जाएगा. अशरफ ने इससे पहले प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल कर रखी है. उस अर्जी में कहा है कि उमेश पाल शूटआउट केस में उसका रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बनवाया जाए. उसे फिजिकल तौर पर बरेली से प्रयागराज ना लाया जाए. अशरफ की इस अर्जी पर भी सीजेएम कोर्ट में हुई सुनवाई. इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है.
अशरफ ने अपनी अर्जी में कहा था कि वह अभी न्यायिक हिरासत में है इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोर्ट की है. अदालत इस बात का आदेश दे कि जेल से बाहर निकाले जाने पर उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होने दिया जाएगा. अशरफ ने इससे पहले प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल कर रखी है. उस अर्जी में कहा है कि उमेश पाल शूटआउट केस में उसका रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बनवाया जाए. उसे फिजिकल तौर पर बरेली से प्रयागराज ना लाया जाए. अशरफ की इस अर्जी पर भी सीजेएम कोर्ट में हुई सुनवाई. इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है.
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