Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट कल यानी 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. दोपहर 2 बजे के करीब अदालत का फैसला आने की उम्मीद है. अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने तीन दिन पहले अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. 


स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला फैसला सुनाएंगे. पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया है. इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुठ्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना विजिलेंस को सौंप दी गई थी.  


एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया था केस


विजिलेंस ने विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की थी. हालांकि बाद में यह केस एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. पूर्व मंत्री एक मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच बसपा की सरकार में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे थे.  


आय से अधिक संपत्ति की थी अर्जित


इस दौरान आय से समस्त वैध स्रोतों से उन्होंने 49 लाख 49 हजार 928 रुपये अर्जित किए. इस दौरान संपत्ति अर्जन और भरण पोषण पर दो करोड़ 67 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया. जो आय के सापेक्ष 2 करोड़ 17 लाख से अधिक है. जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी नहीं दे सके थे. इस मामले के बाद बसपा ने उन्हें पार्टी से निकला दिया था. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी अपना दल (एस) ने राकेश धर त्रिपाठी को प्रतापपुर सीट से चुनाव लड़वाया था.


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