Prayagraj: दुकानों से महंगी शराब बिकने पर यूपी सरकार सख्त, दो बार लगेगा जुर्माना, तीसरी बार लाइसेंस होगा निरस्त
Prayagraj: दुकानों से महंगी शराब बिकने पर यूपी सरकार सख्त रुख अपना रही है। ऐसा करने वालों पर दो बार जुर्माना लगेगा और तीसरी बार लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
प्रयागराज, मोहम्मद मोईन। यूपी में शराब की दुकानों को खोले जाने पर मचा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने और मारामारी की नौबत के बाद हाईकोर्ट ने जहां यूपी सरकार को नोटिस जारी कर उससे जवाब-तलब कर लिया है, तो वहीं कई जगह ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूले जाने व ब्लैक मार्केटिंग किये जाने की भी शिकायतें सामने आईं हैं। ओवर रेटिंग की शिकायतें सामने आने पर यूपी सरकार ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। यूपी में अब ज़्यादा पैसे लेकर शराब बेचे जाने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है।
प्रयागराज स्थित यूपी के आबकारी हेडक्वार्टर ने आज एक प्रेस नोट जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। प्रेस नोट के मुताबिक़ विभाग के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री और प्रमुख सचिव संजय आर भूस रेड्डी ने ज़्यादा पैसे लेकर शराब बेचने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूलने और लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं। जारी किये गए आदेश के मुताबिक, जो भी दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा दाम पर शराब बेचेगा, उस पर पहली बार पचहत्तर हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार ऐसा करते पकडे जाने पर डेढ़ लाख रूपये का जुर्माना होगा, जबकि तीसरी बार सीधे तौर पर लाइसेंस ही निरस्त कर दिया जाएगा। आबकारी कमिश्नर पी गुरु प्रसाद ने मातहत अफसरों को इस आदेश पर सख्ती से अमल कराने को कहा है।
ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव की तरफ से जारी किये गए प्रेस नोट में यह भी जानकारी दी गई है कि लाकडाउन शुरू होने के बाद से यूपी में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लाकडाउन में अवैध शराब के पौने दो सौ मामले सामने आए हैं। तीन हज़ार लीटर से ज़्यादा अवैध शराब बरामद की गई है, जबकि ग्यारह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
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