Prayagraj News: प्रयागराज हिंसा (Prayagraj Violence) से जुड़े आरोपी शाह आलम के घर पर विकास प्राधिकरण ने निर्माण को अवैध बताते हुए एक नोटिस चस्पा किया है. माना जा रहा है कि अब इस नोटिस के बाद इसके घर पर भी बुल्डोजर चल सकता है, हालांकि इस नोटिस में मकान के निर्माण को अवैध बताते हुए अपना पक्ष रखने को कहा गया है. इसके साथ ही विकास प्राधिकरण ने 29 जून को सुबह 11:00 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा है. अगर आरोपी की तरफ से संतोषजनक जवाब दाखिल ना हुआ तो फिर मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है.
आरोपी शाह आलम का घर करेली इलाके की गौस नगर कॉलोनी में है और यह मकान शाह आलम के भाई मकसूद अहमद के नाम है. आरोपी भाई के साथ रहता है और इस तीन मंजिला आलीशान मकान की कीमत करोड़ों में है. इससे पहले प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के ध्वस्त किए गए मकान के ठीक बगल में है शाह आलम का घर है. आरोपी शाह आलम पर हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप है और एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है. इतना ही नहीं उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है.
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बता दें कि प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के दौरान हुई हिंसा के बाद आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का मकान ध्वस्त किया गया था. इस हिंसा में 80 से ज्यादा लोगों को नामजद और 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने एमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम, पार्टी नेता जीशान रहमानी, सपा पार्षद फ़जल खान, वामपंथी नेता आशीष मित्तल और एक्टिविस्ट उमर खालिद के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी किया है.
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