Prayagraj Violence: 10 जून को जुमे की नमाज (Namaz) के बाद हिंसा और बवाल के मामले में पुलिस (UP Police) का एक्शन जारी है. इस मामले में अब साजिश रचने के आरोप में पांच आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है. खुल्दाबाद (Khuldabad) पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराया है. ये वारंट एआईएमआईएम (AIMIM) के जिला अध्यक्ष शाह आलम (Shah Alam) समेत पांच आरोपियों के खिलाफ जारी किया गया है. 


80 नामजदों पर एफआईआर
अब पुलिस सर्विलांस की मदद से इनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हो रही है. वहीं अटाला पर हुए बवाल के दौरान 80 से ज्यादा नामजद और 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है. पुलिस ने एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम, करेली के पार्षद फजल खान, पूरामुफ्ती के जीशान रहमानी, उमर खालिद और सिविल लाइन के आशीष मित्तल को पुलिस ने मोस्ट वांटेड बनाया है. इन लोगों पर हिंसा को बढ़ावा देने और साजिश रचने का आरोप है.


97 लोग गिरफ्तार
वहीं इस हिंसा के मामले में 59 उपद्रवियों के पोस्टर से 16 लोगों की पहचान हुई है. पुलिस ने तो 59 उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा किए थे. इसमें से 16 उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है, जबकि अब तक 7 नाबालिग समेत 97 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इसके बाद गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है. इसके अलावा एक दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है. इस हिंसा के मामले में 5 अफसरों की कमेटी आरोपों की जांच कर रही है. एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. 


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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी
10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. बवाल से 5 दिन पहले जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. जावेद ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. कानपुर बवाल के बाद सोशल मीडिया पर सरकार और कोर्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसको लेकर करेली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. करेली थाने के दरोगा अरविंद कुमार ने 5 जून को ये मुकदमा दर्ज किया था.


दर्ज हैं ये मुकदमें
आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए, 505 (1), ख, 505(2) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज है. जावेद मोहम्मद के खिलाफ 2020 में खुल्दाबाद थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं. पहला मुकदमा धारा 188 के उल्लंघन का, दूसरा मुकदमा खुल्दाबाद थाने में चोरी का और तीसरा मुकदमा खुल्दाबाद थाने में धारा 188 के उल्लंघन का दर्ज है. चौथा मुकदमा करेली थाने में 5 जून को आपत्तिजनक टिप्पणी पर दर्ज है. पांचों मुकदमा खुल्दाबाद पुलिस ने जावेद पंप के खिलाफ 10 जून को हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए दर्ज किया था. जबकि छठवां मुकदमा करेली पुलिस ने जावेद के घर से 12 जून को असलहा और आपत्तिजनक पर्चे मिलने के बाद दर्ज किया लेकिन नामजदगी नहीं है.


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