UP News: संगम नगरी प्रयागराज (Prayagraj) में 10 जून को जुमे की नमाज के दौरान हुई हिंसा के बाद चलाए गए सरकारी बुलडोजर का मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) पहुंच गया है. आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ़ जावेद पम्प (Javed Pump) की पत्नी परवीन फातिमा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. दरअसल, जावेद को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था और उसके घर पर बुल्डोजर चलाई गई थी. फातिमा ने अपनी याचिका में मकान को जबरन गिराए जाने का आरोप लगाते हुए मकान दोबारा बनवाने की मांग की है. उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है. 


पत्नी का दावा, मेरे पिता ने दिया था मकान


पुलिस द्वारा मास्टरमाइंड बताए जाने वाले जावेद पम्प की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि सरकारी अमले ने करेली इलाके के जिस मकान को जमींदोज़ किया है, वह जावेद पम्प के नाम है ही नहीं. याचिका के मुताबिक़ यह मकान जावेद पम्प की पत्नी परवीन फातिमा के नाम है. यह मकान परवीन को उनके पिता की तरफ से गिफ्ट में मिला था. मकान के सारे कागजात पत्नी के ही नाम हैं. आरोप लगाया गया है कि विकास प्राधिकरण ने पहले कभी कोई नोटिस जारी ही नहीं किया था. हिंसा के करीब 30 घंटे बाद 11 जून की रात को घर पर जो नोटिस चस्पा भी किया गया, वह परवीन के नाम नहीं बल्कि जावेद के नाम का था. किसी को नोटिस जारी किए बिना और उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना मकान को गिराना कतई उचित नहीं है.


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नुकसान की भरपाई की मांग


फातिमा ने मामले में लापरवाही का आरोप लगाया है और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों से नुकसान की भरपाई कराई जाए. याचिका में कहा गया है कि परिवार ने जिस मानसिक परेशानी और सामाजिक परिस्थितियों का सामना किया है, इसके लिए उसे मुआवजा दिया जाए. जब तक मकान दोबारा बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाए. परवीन फातिमा के वकील कमल कृष्ण राय के मुताबिक़ इन दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं. कोर्ट 4 जुलाई से खुलेगी. ऐसे में इस याचिका पर जुलाई के पहले हफ्ते में सुनवाई हो सकती है. वकील केके राय के मुताबिक़ याचिका में जावेद पम्प की पत्नी और बेटी को पुलिस द्वारा दो दिनों तक अवैध तरीके से हिरासत में रखे जाने की भी शिकायत की गई है.


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