बाबरी प्रकरण: फरार आरोपी ओम प्रकाश पांडे ने किया अदालत में आत्मसमर्पण
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी ओम प्रकाश पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. यही नहीं अदालत द्वारा बार बार हाजिर होने के आदेश के बाद भी वह गायब था. बृहस्पतिवार को उसने सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमपर्ण कर दिया.
लखनऊ: बाबरी विध्वंस मामले के फरार आरोपी ओमप्रकाश पांडे ने बृहस्पतिवार को सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. अदालत में आत्मसमर्पण के बाद पांडे को हिरासत में ले लिया गया. बाद में उन्हें निजी मुचलके पर रिहा भी कर दिया गया. इसी बीच, बाबरी विध्वंस मामले में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनका बयान भी दर्ज किया गया. पांडे ने भी खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.
इसके साथ ही इस मामले के सभी 32 अभियुक्तों के बयान दर्ज हो चुके हैं. इसके पूर्व, पांडे के लापता होने की वजह से अदालत ने उनकी फाइल को बाबरी विध्वंस मामले के बाकी सभी अभियुक्तों की फाइल से अलग करने का आदेश दिया था, मगर उनके आत्मसमर्पण के बाद न्यायालय ने पांडे के मामले को भी बाकी अभियुक्तों के प्रकरण से जोड़ने के निर्देश दिए.
गैर जमानती वारंट किया गया था जारी
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस के यादव ने बार-बार बुलाए जाने के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं होने पर गत 28 जुलाई को पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने पांडे को भगोड़ा घोषित करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी.
पांडे ने अदालत में आत्मसमर्पण के बाद कहा कि वह अपना घर छोड़कर ऋषिकेश में धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे ताकि राम मंदिर का निर्माण हो सके.
भूमि पूजन के समय अयोध्या में थे
पांडे ने कहा कि वह गत पांच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर आए थे. उसी वक्त उन्हें विशेष सीबीआई अदालत द्वारा बाबरी प्रकरण में अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बारे में मालूम हुआ. इसी वजह से उन्होंने आत्मसमर्पण किया है क्योंकि वह एक जिम्मेदार नागरिक हैं.
इस बीच, छह दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने अदालत में अपने बचाव में साक्ष्य पेश किया. अदालत ने उसे रिकॉर्ड पर लेते हुए अन्य अभियुक्तों को भी 14 अगस्त को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है.
गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 31 अगस्त तक प्रकरण की सुनवाई पूरी करने के निर्देश के अनुपालन में रोजाना कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों के बयान दर्ज किये थे.
मामले के अभियुक्तों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार भी शामिल हैं.
ये भी पढें.
बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र पर लगीं मायावती की प्रतिमाएं, मामला सुर्खियों में आया
स्मार्ट मीटर फेल होने की जांच करेगी यूपी एसटीएफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिये जांच के आदेश