हरदोई: डेढ़ साल बाद जेल में बंदी कर सकेंगे अपनों से मुलाकात, ये हैं नियम
UP Jail: हरदोई की जेल में बंदियों को अपनों से मुलाकात करने की इजाजत दी गई है. डेढ़ साल बाद बंदी परिजनों से मिल सकेंगे.
UP Jail: यूपी की जेलों में बंदी डेढ़ साल बाद फिर अपने परिजनों से मुलाकात कर सकेंगे. कोरोना संक्रमण के कारण अपनों से मुलाकात को बंद कर दिया गया था. अब जेल में बंदी अपनों से फिर मुलाकात करने के लिए उत्सुक हैं. इस दौरान कोरोना नियमों का पूरा पालन कराया जाएगा. हालांकि, कोरोना के चलते लगी पाबंदी में ढील देते हुए नियमों के साथ मुलाकात की छूट दी गई है.
ये रहेंगी शर्तें
शासन की ओर से एक बार फिर से जेल में बंदियों की मुलाकात को शुरू किए जाने की सहमति दी है, लेकिन मुलाकात करने के लिए शर्तों को भी लागू किया गया है. बंदी से मुलाकात करने आने वाले प्रत्येक परिजन के पास आधार कार्ड व अन्य कोई एक पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी होनी चाहिए. 72 घंटे के अंदर की केवल आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव की कॉपी होनी चाहिए. यह दोनों अनिवार्य रूप से होने पर ही मुलाकात एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जेल अधीक्षक ने बताया कि मुलाकात फेस कवर लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बंदियों से परिजन कर सकेंगे.
कोरोना के 29 नए मामले
यूपी में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं. इसके अलावा बीते 24 घंटों में दो लोगों की मौत भी हो गई है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान बांदा और बुलंदशहर में कोविड-19 संक्रमित एक-एक मरीज की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 22789 हो गई.
इस अवधि में 29 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है. प्रदेश में इस वक्त 407 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 236000 नमूनों की जांच की गई. राज्य में अब तक छह करोड़ 99 लाख नमूने जांचे जा चुके हैं.
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