लखनऊ, एबीपी गंगा। लखनऊ में निजी दफ़्तरों को आज से खोलने की मंजूरी दी गई है। राजधानी में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए अनुमति दी गई है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पूरी तरह मानना होगा। उल्लंघन करने पर कर्मचारी, प्रबंधक और मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों के मुताबिक़ दफ़्तरों में कुल क्षमता के 33 फ़ीसदी कर्मचारी दफ़्तर आ सकते हैं। इसमें रोस्टर प्रणाली लागू होगी। दफ़्तरों को इसकी सूचना संबंधित थाने में देने के साथ शपथपत्र लगाकर दफ़्तर पर रखना होगा।


इसके अलावा आज से प्रदेश के ग्रीन जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बस की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। एमडी परिवहन निगम ने बसों को चलाया जाने को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। ग्रीन जोन जिलों की सीमा के अंदर सभी मार्गों पर बसें चलेंगी। साथ ही प्रदेश के दो ग्रीन जोन जिलों के बीच भी यूपी परिवहन की बस सेवा शुरू होगी। यूपी परिवहन की बस में स्टाफ और यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निश्चित संख्या में यात्री बैठाए जाएंगे। इसके अलावा परिवहन विभाग में बसों की निगरानी के लिए कोविड टास्क फ़ोर्स का भी गठन हुआ है। साथ ही बस स्टेशन और बसों को निरंतर सैनिटाइज किया जाएगा।


बस संचालन के नियम


-बस में सवार होने से पूर्व यात्रियों को मॉस्क, रुमाल अथवा गमछा का प्रयोग अनिवार्य होगा। बसों के गेट पर संदेश चस्पा होंगे।


-प्रत्येक बस में हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा। बस के चलने से पहले यात्री को अपने हाथ सैनिटाइज करना जरूरी होगा।


-प्रत्येक बस में शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन करते हुए तय सीमा के अनुसार सीटों पर यात्री बैठाए जाएंगे।


-कोविड संक्रमण के आधार पर जिलों के जोन तय होने के आधार पर ही बसों का संचालन सिर्फ ग्रीन जिलों में किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता कर निर्णय लिया जाएगा।


कोविड टॉस्क फोर्स का डिपो स्तर पर गठन


बस स्टेशनों की निगरानी के लिए डिपो स्तर पर कोविड टॉस्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसका कार्य सभी निर्देशों के अनुसार बस स्टेशन और बसों के संचालन की स्थिति सुनिश्चित कराना होगा। संचालित किए जाने वाले जिलों में प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।