Haldwani Violence Update: हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है. इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.


उधर हल्द्वानी प्रशासन ने सात दिन बाद, बृहस्पतिवार को बनभूलपुरा शहर में कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए ढील देने की घोषणा की है.  बनभूलपुरा में एक ‘‘अवैध’’ मदरसे को ध्वस्त करने को लेकर जबरदस्त हिसा हो गई थी, जिसके बाद तनाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से इस इलाके में कर्फ्यू लगाया गया था. लेकिन आज से अगले आदेश तक कुछ शर्तों के साथ कर्फ्यू में ढील दी गई है. 


नैनीताल की जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, गौजाजाली, रेलवे बाजार और एफसीआई गोदाम इलाके में कर्फ्यू में सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक ढील दी जाएगी. बनभूलपुरा के बाकी के इलाकों में सुबह नौ बजे से सुबह 11 बजे तक दो घंटे के लिए रियायत दी जाएगी.


हिंसा भड़कने के बाद बनभूलपुरा में कर्फ्यू
बनभूलपुरा में अवैध रूप से बनाए गए एक मदरसे को ढहाने के बाद आठ फरवरी को इलाके में हिंसा भड़क गई थी. स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के कर्मियों और पुलिस पर पथराव किया था और पेट्रोल बम फेंके थे जिसके कारण कई पुलिसकर्मियों को एक थाने में शरण लेनी पड़ी थी जिसे भीड़ ने बाद में आग के हवाले कर दिया था. पुलिस के अनुसार, इस हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस एवं पत्रकारों सहित 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. इस हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने के आरोप में 2.44 करोड़ का नोटिस भेजा है. 


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