रायबरेली: दीपावली के समय पटाखों को लेकर एनजीटी ने ऐसा नियम बनाया है जिससे पटाखा दुकानदारों के होश फाख्ता हो गए. पहले तो पटाखा बिक्री और जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध की बात सामने आई लेकिन बाद में ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति जिला प्रशासन ने देते हुए मात्र 2 घंटे पटाखे जलाने की अपील की. अपर जिलाधिकारी राम अभिलाख ने बताया कि कम ध्वनि और कम प्रदूषण वाले पटाखे ही जलाए जाएंगे.


पटाखा बिक्री और जलाने पर लगी रोक
शहर कोतवाली क्षेत्र सहित जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें सुरक्षा व्यवस्था के साथ लगवाई गई और जिला प्रशासन ने उन दुकानदारों को तीन दिन का अस्थाई लाइसेंस भी दिया. लेकिन, इसी बीच जैसे ही ये बात सामने आई की पटाखा बिक्री और जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लग गया है तो दुकानदारों के होश फाख्ता हो गए. एनजीटी के नए नियम के अनुसार ग्रीन पटाखों की बिक्री दुकानदार कर सकेंगे. साथ ही आमजन भी एनजीटी के नियमों के दायरे में ही रहकर पटाखे जला सकते हैं.


नियम के अनुसार हो सकती है कार्रवाई
अपर जिलाधिकारी राम अभिलाख ने बताया कि शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच लोग पटाखे जलाएंगे, साथ ही कम प्रदूषण और कम ध्वनि वाले पटाखे ही जलाए जा सकेंगे. इसके अलावा कोई दूसरा विस्फोटक या ज्यादा ध्वनि वाले पटाखे जलाने पर चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी हो सकती है. इस तरह जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित है.


एक्शन में खाकी
बाजारों की रौनक को देखते हुए खाकी भी पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है. कुछ सादी वर्दी में तो कुछ वर्दी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है, सभी पर बारीकी से नजर रखी जा रही है. बाजारों में भीड़ उमड़ रही है. पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को ग्रीन पटाखों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. दुकानदारों को ये नहीं बताया गया है कि ग्रीन पटाखों की कैटेगरी क्या है.



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