Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि के एक मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने दो साल जेल की सजा सुनाई है. अब इस मामले को लेकर सामजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि बीजेपी विपक्ष की ताकत से डर गयी है.
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा- देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि. बीजेपी पर उपरिलिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए. विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधनेवाली बीजेपी विपक्ष की ताकत से डर गयी है."
अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें. कारावास की सजा सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे. उन्होंने बाद में इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए महात्मा गांधी की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा कि उनके लिए सत्य ही भगवान है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाने के बाद उन्हें जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें.
अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया. ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं. जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषसिद्धि की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा.
UP Politics: ओम प्रकाश राजभर अब यूपी में किसके साथ जाएंगे? संजय निषाद ने किया हैरान करने वाला दावा