Raj Babbar: राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, 1996 में दर्ज हुई थी FIR
मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
Lucknow News: मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. राज बब्बर सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी ठहराए गए हैं. वहीं, फैसला सुनाए जाते समय राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे. 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में राज बब्बर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उस दौरान राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे.
पूर्व सांसद राज बब्बर के खिलाफ मारपीट के 28 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने राज बब्बर को मारपीट का दोषी पाते हुए 2 साल की सजा और 8500 रुपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है. हालांकि. राज बब्बर ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है. घटना 2 मई 1996 को चुनाव के दौरान की है. राज बब्बर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और वजीरगंज इलाके में एक बूथ पर गए थे. आरोप है कि वहां उन्होंने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए शिव कुमार सिंह से मारपीट की.
कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे फैसले राज बब्बर
मतदान अधिकारी कृष्ण सिंह राणा ने वजीरगंज कोतवाली में राज बब्बर और अरविंद यादव समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. कोई के दौरान ही राज बब्बर के साथ मुकदमे में आरोपी अरविंद यादव की मौत हो गई थी. इस मामले के वादी श्री कृष्ण सिंह राणा, शिव कुमार सिंह और मनोज श्रीवास्तव समेत दो अन्य लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने राज बब्बर को मारपीट का आरोपी पाते हुए उन्हें दोषी ठहराया और 2 साल की सजा के साथ 8500 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया. राज बब्बर के वकील मोहम्मद सारान खान कहा कि वह फैसले से असंतुष्ट हैं. जिला जज की अदालत में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
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