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Rajya Sabha Election 2024: क्या क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा विधायकों की चली जाएगी विधायकी? जानें क्या कहते हैं नियम
UP Politics: उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच राज्यसभा चुनाव की दस सीटों के लिए रोचक जंग देखने को मिल रही है. इस लड़ाई के बीच दोनों खेमे के विधायकों के बीच एक डर है.
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Rajya Sabha Election 2024: राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया था. राज्यसभा में दस सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भाजपा ने अपना आठवां उम्मीदवार उतारकर लड़ाई दिलचस्प बना दिया है. बुधवार को भाजपा के सात प्रत्याशियों ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया था. इससे पहले मंगलवार को सपा के तीन प्रत्याशियों ने नामांकन किया था.
यूपी से कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे, क्योंकि, यूपी कोटे की राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुईं थीं. ऐसे में वोटिंग की जरूरत नहीं थी. अब अचानक भाजपा ने गुरुवार को संजय सेठ को आगे किया है. वह आठवें उम्मीदवार हैं इस वजह से अब वोटिंग की जरूरत होगी. दरअसल, संजय सेठ पहले सपा में थे और सपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था. लेकिन, फिर वह भाजपा में शामिल हो गए. वहीं कुछ सपा विधायकों और नेताओं ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर नाराजगी जताई है.
क्या चली जाएगी सदस्यता?
इन सभी संभावनाओं को देखते हुए राज्यसभा चुनाव में फिर से क्रॉस वोटिंग होने की संभावना बढ़ा गई है. लेकिन क्या अगर को सपा या बीजेपी में से किसी भी गठबंधन के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी? क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं के बीच ये सवाल अब कई लोगों को मन में उठने लगा है. लेकिन ऐसा नहीं है, केवल क्रॉस वोटिंग करने से किसी भी विधायक की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है. उसकी सदस्यता स्वत: समाप्त नहीं होगी.
हां, दूसरी स्थिति में पार्टी अगर जानती है कि उसके विधायक ने किसको वोट किया है तब वह एक्शन ले सकती है. हालांकि अभी क्रॉस वोटिंग की संभावना ही केवल व्यक्त की जा रही है. सपा के उम्मीदवारों का नामांकन होने के बाद ये नारागी तेजी से बढ़ी है. पहले पल्लवी पटेल और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जताई है. हालांकि सूत्रों का दावा है कि कुछ और विधायक नाराज हैं. दूसरी ओर पल्लवी पटेल ने तो वोट देने से ही इनकार कर अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है.
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