Azam Khan's Jauhar University Case: यूपी की सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बंद सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में मौजूद शत्रु संपत्ति (Enemy Property) को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है. हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को डीएम रामपुर (Rampur) ने तहसील प्रशासन एवं सर्वेयर की संंयुक्त टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची जहां जमीन की नपत का काम किया गया और इसे कब्जे में ले लिया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक हफ्ते पहले ही इस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर करते हुए प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने का आदेश दिया था. जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.
यूनिवर्सिटी में मौजूद शत्रु संपत्ति पर कब्जा
दरअसल सपा नेता आजम खान ने साल 2006 में तहसील सदर स्थित आलियागंज में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना का काम शुरू किया था. जिसमें करीब 13 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति को भी यूनिवर्सिटी कैंपस में शामिल कर लिया गया. साल 2017 के बाद इस संपत्ति पर योगी सरकार ने संज्ञान लिया और आजम खान पर हेराफेरी करते हुए अवैध तरीके से जमीन को हथियाने के मामले में अजीमनगर थाने में मुकद्दमा दर्ज कराया गया. आजम के सभी मुकदमों में जमानत हो चुकी थी लेकिन शत्रु संपत्ति से जमानत को लेकर जुड़ा ये मामला कई हफ्ते तक कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा. पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आजम को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई और डीएम को शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश सुनाया.
UP: बस्ती में अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, ज्ञानवापी को लेकर कही यह बड़ी बात
हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
इस संबंध में जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर यूनिवर्सिटी के अंदर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के निर्देश दिए गए हैं. इस सिलसिले में हमारी तहसील प्रशासन और शत्रु संपत्ति के सर्वेयर की ज्वाइंट टीम बनाई गई, जिसने कैंपस में शत्रु संपत्ति को नपाई की है. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 30 जून तक ये कार्रवाई पूरी कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि ये शत्रु संपत्ति करीब 13 हेक्टेयर तक है.
ये भी पढ़ें-
UP News: 'कमर तोड़ू' स्पीड ब्रेकर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कड़े निर्देश, 24 घंटे में बंद होंगे अवैध टैक्सी स्टैंड