Rampur News: कहते हैं समय कहां से कहां पहुंचा देता है. कभी जिस व्यक्ति के लिए 10000 करोड़ रुपये की भी कोई बड़ी बात नहीं होती थी. वह आज अदालत में हर्जाने के 10 हजार रुपये की व्यवस्था करने के लिए जज साहब से समय की गुहार लगा रहा है. दरअसल मामला समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान से जुड़ा है. आज़म खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है जिसमे आज़म खान पक्ष पर अदालत ने 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया था. यह हर्जाना जमा करने के लिए 10 हजार रुपये की व्यवस्था करने को आज़म खान पक्ष ने अदालत से समय की मांगा है.


इस विषय पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि, अब्दुल्लाह आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित एक मामला माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर में विचारादीन है. उसमें गवाहों की गवाही हो गई है बचाव पक्ष के द्वारा पीडब्लू 8 एसआई परमिश कुमार पुण जिरह करने हेतु रिकॉल करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसको अदालत ने दिनांक 9 तारीख को निरस्त कर दिया था.


अदालत ने 18 सितंबर का दिया समय
इस आधार पर कि इनका प्रार्थना पत्र केवल न्यायालय में विलंब के लिए दिया गया है और इसमें 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया गया था. उसके बाद पत्रावली नियत थी. बचाव पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया की 10 हजार रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया है. पैसों का इंतजाम करने के लिए समय दिया जाए. अदालत ने 18 सितंबर की तारीख हर्जाना राशि जमा करने के लिए नियत की है. अमरनाथ तिवारी से यह पूछे जाने पर की कितना समय मांगा था? इस पर अभियोजन अधिकारी ने बताया कि, उनके द्वारा दो सप्ताह का समय मांगा गया था लेकिन पत्रावली अंतिम अवसर पर है गवाही पूरी हो चुकी है इसलिए अदालत ने 18 सितंबर तारीख की तिथि नियत की है.


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