UP News : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर (Rampur) से सपा विधायक आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उनपर पांच दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और वह फिलहाल सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बंद हैं. सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट ने आठ वर्ष पूर्व उनके द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने डीएम सुल्तानपुर को भी नोटिस दिया है. मामले में 14 जून को अगली सुनवाई होगी.


यह है पूरा मामला
जौहर विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव के जन्मोत्सव पर आजम खान ने भव्य आयोजन किया था. उन पर आरोप है कि जब मीडियाकर्मियों ने उनसे खर्च का ब्यौरा पूछा था तो उस वक्त नगर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे आजम खान ने कहा था कि तालिबानी संगठन , दाऊद इब्राहिम व अबु सलेम के फंड से अनुदान मिला है. 22 नवंबर 2014 को उनका यह बयान अखबारों में प्रकाशित हुआ था. आजम खान के विवादित बयान को अखबार में पढ़ने के बाद सुल्तानपुर के ज्ञानेंद्र तिवारी ने एक परिवाद कोर्ट में दायर किया था.  


6 साल बाद परिवादी ने कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
कोर्ट में परिवाद दाखिल करते हुए ज्ञानेंद्र ने कहा था कि आजम खान का यह बयान देश और समाज के लिए घातक है. उन्हें तलब कर दंडित किए जाने किए जाने की मांग की गई थी. हालांकि,  4 जनवरी 2016 को तत्कालीन एसीजेएम-पंचम की कोर्ट ने परिवाद को निरस्त कर दिया था. परिवाद खारिज होने के करीब छह साल बाद ज्ञानेंद्र ने आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी है. 


Basti News: बिक गई 1400 बीघा सरकारी जमीन, अब शिकायत को भी दबाने पर तुला प्रशासन, ग्रामीणों ने आंदोलन दी चेतावनी



ज्ञानेंद्र ने मामले में अपना वकील बदल लिया है और  अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से जिला अदालत में फौजदारी निगरानी दाखिल की है. उन्होंने पिछले आदेश को निरस्त कर सुनवाई की मांग की. इसके बाद सेशन कोर्ट के जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पूर्व मंत्री आजम खान और सुलतानपुर के जिलाधिकारी को नोटिस भेजने के आदेश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी. 


UP News: भीषण गर्मी के बीच बढ़ी किसानों की परेशानी, तापमान बढ़ने से आलू हो रहा खराब