Azam Khan News: दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में बढ़ीं आजम खान की मुसीबतें, पत्नी और बेटे समेत कोर्ट में तलब
Rampur News: दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के वकील ने स्थगन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को तलब किया है.
Azam Khan News: सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के वकील द्वारा नई-नई दलीलें रखते हुए समय की मांग करते हुए स्थगन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. वहीं इस मामले में अब कोर्ट ने 313 दंड प्रक्रिया के तहत अब्दुल्ला आजम, आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में तलब किया है. तीनों को 9 जनवरी को इस मामले में कोर्ट में पेश होना होगा.
दरअसल, शुक्रवार अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के वकील को गवाह कृष्ण अवतार से ज़िरह करनी थी लेकिन उनके द्वारा कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया, साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन डालने के लिए कोर्ट से 6 दिन के समय की मांग की थी जिस पर अभियोजन ने धारा 309 के प्रावधान का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कराई. कोर्ट ने आजम खान के वकील की एप्लीकेशन को खारिज कर अभियुक्तों के बयान दर्ज कराने के लिए 9 जनवरी की तारीख तय कर दी है.
पत्नी-बेटे समेत आजम खान कोर्ट में तलब
वहीं भड़काऊ भाषण मामले में शुक्रवार को गवाह अमर सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जिनसे आजम खान के वकील ने सवाल जवाब दिए, जिसके बाद इस मामल में भी अदालत ने 9 जनवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए 313 के बयान कराने के लिए आजम खान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं. आपको बता दें 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुलजिम को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से रहना होता है. ऐसे में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और मां तंज़ीन फातिमा भी आरोपी हैं अब 9 जनवरी को इस मामले में तीनों कोर्ट में पेश होंगे.
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में गवाह विवेचक किशन अवतार से शुक्रवार क सवाल-जबाव होने थे, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ज़िरह का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली को 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान अभियुक्त का अंकित कराने के लिए दिनांक 9 जनवरी की तारीख नियत कर दी गई.
वहीं भड़काऊ भाषण मामले में, जिसमें मोहम्मद आजम खान मुलजिम है उसमें बचाव पक्ष का जो 5 जनवरी का प्रार्थना पत्र था उसमें गवाह अमर सिंह आए थे उनसे उन्होंने पुनः प्रतिपक्षा की और पत्रावली 9 जनवरी तारीख में 313 के लिए नियत हो गई है, 313 में नियत करते हुए माननीय न्यायालय ने उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
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