Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान (Azam Khan) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) ने बुधवार को हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है. खास बात ये है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी. इसपर बीजेपी (BJP) विधायक आकाश सक्सेना (Akash Saxena) की प्रतिक्रिया आई है.


बीजेपी विधायक ने कहा, "कोर्ट के जो फैसले आते हैं उसमें हर तरह का निर्णय होता है. कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ ये लोग गए थे. वहां से जो फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं. उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर पीड़ित पक्ष को लगेगा तो हम ऊपर जाएंगे. लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आजम खान हमेश कोर्ट को ही कोसते रहे हैं तो आज अगर ये कहते हैं कि कोर्ट का जो फैसला आया है वो सही तो कल भी अपनी बात पर ये कामय रहें."


Hate Speech Case: जिस मामले में गई थी विधायकी, अब उसी में बरी हुए आजम खान, स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला


सदस्यता को लेकर क्या कहा?
आकाश सक्सेना ने कहा, "हम इसको पूरा स्टडी कर रहे हैं और इस केस को देख रहे हैं. अभी कोर्ट का केवल फैसला आया है, इस आदेश की पूरी कॉपी अभी नहीं आई है. वो भी थोड़ी देर में मिल जाएगी. इसके बाद अभियोजन पक्ष देखेगा. विधायक की सदस्यता एक अलग विषय है, वो निचली कोर्ट के निर्णय में सजा होने पर संवैधानिक पद को छोड़ना पड़ता है. छह साल के लिए उसको किसी भी चुनाव लड़ने से मनाही रहती है. उसका इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है." 


बता दें कि रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी. लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था. जब निचली अदालत का फैसला आया था तो आजम खान रामपुर सीट से विधायक थे.