UP News: उत्तर प्रदेश की रामपुर (Rampur) विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर जारी होने वाली अधिसूचना स्थगित (Election Notification Postponed) कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश के बाद अधिसूचना अगले आदेश तक के लिए स्थगित की गई है. बता दें कि यह अधिसूचना गुरुवार (10 नवंबर) को जारी होने वाली थी और उसके एक दिन पहले ही यह निर्णय आ गया है. यहां 5 दिसंबर को उपचुनाव के तहत मतदान कराए जाने हैं.
आजम खान को कोर्ट से राहत
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण मामले में दोषी पाए गए विधायक आजम खान को राहत प्रदान करते हुए बुधवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह उनकी अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे.चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी ले.
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा खान की अयोग्यता की कार्यवाही की गति की आलोचना भी की. पीठ ने कहा, 'जिस तत्परता के साथ आप (विधानसभा) आगे बढ़े, उसे देखें.' पीठ में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल थे. आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम द्वारा उल्लेखित कुछ अन्य मामलों का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा, 'आप चुन-चुनकर लोगों को निशाना नहीं बना सकते हैं.' चिदंबरम ने अन्य मामलों का उल्लेख किया था, जिसमें कुछ सांसदों/विधायकों को देर से अयोग्य ठहराया गया था. पीठ ने आदेश में कहा, 'रामपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दोषसिद्धि (आजम खान की) पर रोक लगाने की अर्जी पर 10 नवंबर को सुनवाई करेंगे.'
आजम के वकील दी यह दलील
पीठ ने कहा कि विधायक को कानूनी उपाय का लाभ उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए था. चिदंबरम ने कहा कि मामले में खान को दोषी ठहराए जाने के अगले ही दिन 27 अक्टूबर को राज्य विधानसभा ने उनकी सीट खाली घोषित कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई अभूतपूर्व थी और यह कदम राजनीति से प्रेरित था. चिदंबरम ने कहा कि आजम खान ने उस दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है और सत्र अदालत ने सुनवाई के लिए दी गई अर्जी पर 15 नवंबर को विचार करने का निर्णय लिया है.
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