अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चार्ज फ्रेम किया गया. दो पैन कार्ड मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस ने इस मामले में धारा 420,467,468,471 और 120 बी के तहत आज चार्ज फ्रेम किया गया. 


इस मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्लाह आजम को वादी आकाश सक्सेना के बयान दर्ज होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे के समक्ष चार्ज फ्रेम हुआ.


आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर तय किए गए आरोप


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कोर्ट में चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर आरोप तय किए जाने की कार्रवाई की गई. शासकीय अधिवक्ता अरुण सक्सेना ने इस मामले में तर्क वितर्क किया. वहीं आजम खान की तरफ से इस मामले में ट्रायल की आजमाइश रखी गई. चार्ज फ्रेमिंग की कार्रवाई के बाद अब इस केस में ट्रायल शुरू हो जाएगा. बताते चलें कि इससे पहले आजम खान और अब्दुल्ला आजम से संबंधित अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में चार्ज फ्रेमिंग के बाद ट्रायल चल रहा है.


ये भी पढ़ें:


Delhi Schools Re-open: दिल्ली में अगले महीने 6ठी से 12वीं कक्षा तक दोबारा खुलेंगे स्कूल, कम होते कोरोना केस के बीच लिया गया फैसला


Corona Vaccination: देश में बना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, आज लगाई गई 90 लाख से ज्यादा टीके की डोज़