UP News: सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच मामले में नियमित जमानत मिल गई है. आजम खान मंगलवार को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे और सुनवाई के बाद उनकी बेल को मंजूर कर दिया गया. अक्टूबर महीने में आजम खान को हेट स्पीच (Hate Speech) का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद नियम के तहत रामपुर (Rampur) से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. 


कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान जब आजम खान से पत्रकारों ने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, 'कुछ बचा है अब कहने को'. आजम खान ने सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है. आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने कोर्ट से बाहर आने के बाद पत्रकारों को बताया, "हेट स्पीच में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. आज पेंडिग अपील पर सुनवाई थी, यह बेल पर सुनवाई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेल मंजूर कर दी गई है. अपील के दौरान वह बेल पर रहेंगे. मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी."


मतदाता सूची से भी हट चुका है आजम का नाम


27 महीने बाद सीतापुर की जेल से रिहा होने के बाद से आजम खान के लिए चीजें ठीक नहीं चल रहीं. एकतरफ खराब तबीयत के कारण उन्हें बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े, वहीं अब कानूनी मामले में वह उलझ गए हैं. हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद न केवल उनकी सदस्यता चली गई बल्कि मतदाता सूची से भी उनका नाम हटा दिया गया. सदस्यता रद्द होते ही वहां चुनाव की घोषणा भी कर दी गई. 5 दिसंबर को रामपुर में चुनाव कराए जाएंगे. सपा ने आसिम रजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिनका मुकाबला बीजेपी के आकाश सक्सेना से है. 


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