कम नहीं हो रही हैं आजम खां की मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की बेटे व पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका
सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सांसद आजम खां, अब्दुल्लाह आजम व तन्जीम फातमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
रामपुर, एबीपी गंगा। सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने आजम के के बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सांसद आजम खां, अब्दुल्लाह आजम व तन्जीम फातमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
अब्दुल्लाह आजम के दो पैन कार्ड के मामले में आजम खां और अब्दुल्लाह आजम की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया व पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्लाह आजम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
आजम खां की जौहर अली यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सपा सांसद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आजम खां को पूर्व में स्टे दिया हुआ है जिसके आधार पर आजम खां को इस मामले में राहत मिली है।
सोमवार को रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट में सपा सांसद आजम खां से संबंधित चार मामलों में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी जिनमें से 3 मामलों में याचिका कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई और एक मामले में उन्हें राहत मिल चुकी है। वहीं, एक अन्य मामला जिसमें आजम खां के खिलाफ पड़ोसी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था उसमें आजम खां को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है साथ ही 82 की कार्रवाई भी की गई है।