रामपुर की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, दुष्कर्म के आरोपी को दी फांसी की सजा
रामपुर की पॉस्को कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला दिया। अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया था
रामपुर, एबीपी गंगा। रामपुर पॉक्सो कोर्ट ने 6 वर्ष की बच्ची के साथ हुये दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी नाजिल को रामपुर पुलिस ने एक बुहचर्चित एनकाउंटर में पकड़ा था। इस दौरान दोनों पैरों में गोली लगने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया था। जनपद पुलिस के द्वारा इस मामले को प्राथमिकता पर लेकर पैरवी की गई थी। इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद 13 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम विनोद कुमार की अदालत ने नाजिल को दोषी करार दिया था।
दुष्कर्म और हत्या का यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। यहां की एक कालोनी में रहने वाली छह साल की बच्ची सात मई 2019 को घर के बाहर खेलते समय गायब हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। उसका कहीं पता नहीं चला। डेढ़ माह बाद उसका शव कालोनी के पीछे एक निर्माणाधीन मकान में मिला था।
इस फैसले पर डीजीपी ओपी सिंह ने हमारे चैनल एबीपी गंगा से बात करते हुये कहा कि हमने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुये आरोपी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि रामपुर पुलिस बधाई के पात्र है। सिंह ने कहा कि हमने इस वारदात के 24 घंटे की भीतर अभियुक्त को मुठभेड़ में घायल कर उसे पकड़ लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमाने फॉरेसिंक जांच के माध्यम से इस पूरे मामले को सफलतापूर्व अंजाम तक पहुंचाया। राज्य के पुलिस मुखिया ने कहा कि हमारी टीम ने पूरे मामले की बारीकी से जांच की। डीजीपी ने कहा कि बीते महीनों में रेप की घटनाओं में कमी आई है।