SP Leader Azam Khan Hate Speech Case: सपा नेता आजम खान से संबंधित हेट स्पीच मामले में अभियोजन पक्ष की फाइनल बहस हुई. फाइनल बहस के बाद बचाव पक्ष जिरह करेगा. मामला 2019 लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का है. शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (Rampur MP MLA Court) ने 1 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है. अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना शहजादनगर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है. मुकदमे में आजम खान अभियुक्त हैं.


आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला


आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था. जनसभा में मुख्यमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई. 2019 के चुनाव में आजम खान खुद रामपुर लोकसभा से प्रत्याशी थे. आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था. पत्रावली पर अभियोजन की तरफ से बहस की गई. बाकी बहस के लिए एमपी एलएलए की कोर्ट की तरफ से 1 जुलाई की तारीख नियत की गई है.


फाइनल बहस के बाद 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई


कोर्ट में बहस के दौरान पूछे गए सवाल पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि फाइनल बहस है. फाइनल बहस के बाद बचाव पक्ष की तरफ से बहस की जाएगी. उसके बाद जजमेंट में फाइल ले जाएंगे. 8 अप्रैल 2019 को धमोरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया गया था. बता दें कि बीते दिनों हेट स्पीच मामले में आजम खान को निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया था. 


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