UP News: रामपुर (Rampur) की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा (Jaya Prada) को आचार संहिता (Model Code of Conduct) उल्लंघन के मामले में अब जमानत मिल गई है. दरअसल, एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में जया प्रदा के खिलाफ रामपुर में  2019 लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान बिना अनुमति जनसभा करने को लेकर दो मुकदमे दर्ज हुए थे जिसमें एक स्वार थाना क्षेत्र और एक कैमरी थाना क्षेत्र से संबंधित था. कोर्ट में लगातार चल रही सुनवाई में हाजिर ना होने के चलते कोर्ट ने जय प्रदा को गैर जमानती वारंट जारी किया था. कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे. 


मीडिया के कैमरे से बचते हुए रामपुरी की कोर्ट में हाजिर हुईं जया प्रदा


इसी बीच, बुधवार को जया प्रदा गुपचुप तरीके से मीडिया के कैमरे से बचते हुए रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुईं और जमानत प्रार्थना पत्र दिया जिसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जय प्रदा प्रत्याशी थी जिसमें उन्होंने थाना स्वार क्षेत्र के अंतर्गत और थाना कैमरी क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति के जनसभा को संबोधित किया था.


जया प्रदा ने कोर्ट में पेश होकर जमानत के लिए दी थी अर्जी


जया प्रदा के खिलाफ थाना स्वार में एनसीआर नंबर 89/19 और खाना कैमरी में 34/19 पंजीकृत हुआ था. उसी मामले में यह हाजिर नहीं हो रही थी जिसमें न्यायालय द्वारा पिछली तिथियों में एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया था उसके परिपेक्ष में बुधवार कोर्ट में सरेंडर किया और अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है. इनके द्वारा किया गया अपराध जमानती था, इसलिए जमानत हो गई है. 


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