Abdullah Azam Case: हरदोई जेल में बंद सपा नेता और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. क्योंकि रामपुर के कोतवाली सदर में उन पर धारा 420, 431 और 120 बी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है. अब्दुल्ला आजम और उनके करीबी अनवार, मोहम्मद सलीम और मो. परवेज सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है. यह मुकदमा रामपुर के लेखपाल संजय कुमार ने दर्ज कराया है.


सपा नेता पर आरोप है कि उन्होंने बेनजीर पुरा उर्फ घाटमपुर तहसील सदर में डूब क्षेत्र की नदी, नालों और तालाब और पोखर की जमीन पर अवैध तरीके से प्लाटिंग करते हुए उसकी प्राकृतिक प्रकृति को अनुचित तरीके से बदल कर छल कपट कर खरीद फरोख्त किया है. जबकि, राजस्व अभिलेखों में यह भूमि नदी किनारे डूब की जगह है. इसे पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने हेतु बदला नहीं जा सकता है. ऐसे में प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण भविष्य में नदी की बाढ़ आ जाने से जनहानि हो सकती है.


रामपुर में गांधी समाधि से घाटमपुर की तरफ जाने वाले रोड पर अब्दुल्ला आजम और उनके करीबियों ने प्लाटिंग का काम किया. ऐसे में जब अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में अपने दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर कोर्ट से हुई 7 साल की सजा काट रहे हैं. उनके लिए यह केस एक और नई मुसीबत खड़ी कर सकता है. अभी अब्दुल्ला आजम और उनके पिता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान और अब्दुल्ला आजम की मां डॉ तंजीन फातिमा पूर्व सांसद तीनो अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं. आजम खान और उनके परिवार पर लगभग 300 से अधिक केस दर्ज हैं और उनकी मुश्किलें कम होता नजर नहीं आ रही हैं.


बता दें कि सपा के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एक और केस दर्ज हो गई है. इस बार रामपुर के लेखपाल ने दर्ज कराया है. रामपुर के लेखपाल संजय कुमार ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. अब्दुल्ला आजम पर नदी के डूब क्षेत्र के नदी के जमीन पर प्लाटिंग करने का आरोप है. जिस जमीन को लेकर अब्दुल्ला आजम पर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है वह जमीन नदी किनारे डूब की जगह है.  


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