UP News: पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जया प्रदा (Jaya Prada) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. एमपी-एमएलए कोर्ट से उनके खिलाफ आचार संहिता मामले में ये वारंट जारी किया गया है. कोर्ट ने जया प्रदा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर कोर्ट के वकील संदीप सक्सेना का बयान आया है. उन्होंने बताया कि ये मामले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था. 


वकील संदीप सक्सेना ने कहा, 'जया प्रदा के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कई बार गैर ज़मानती वारंट जारी किए जा चुके हैं. परन्तु जया प्रदा अदालत में नहीं आई. आज जया प्रदा की तरफ से अधिवक्ता ने वारंट वापस लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया था जिसे बहस के बाद खारिज कर दिया गया. उनके दोनों जमानतियों को भी गैर ज़मानती वारंट जारी किए गए हैं. अब तक जया प्रदा के खिलाफ 5 बार गैर ज़मानती वारंट जारी किया जा चुका है.'



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जमानतियों को नोटिस जारी
दरअसल, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बीजेपी नेता जया प्रदा के खिलाफ आचार संहित उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. उनके खिलाफ ये मामला रामपुर के स्वार थाना और केमरी थाना में दर्ज किया गया था. इस मामले में कोर्ट उनके खिलाफ पहले ही 4 बार गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है. सोमवार को उनके खिलाफ पांचवी बार वारंट जारी किया गया है. इसके अलावा कोर्ट ने कोर्ट ने जया प्रदा के जमानतियों को भी नोटिस जारी किया है.


जया प्रदा के खिलाफ इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी. इस मामले में बार-बार कोर्ट में गैर हाजिर रहने के कारण जया प्रदा का बयान दर्ज नहीं हो पाया है. उनके बयान दर्ज होने के बाद ही मामले में आगे सुनवाई हो पाएगी. सोमवार को कोर्ट ने जया प्रदा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया है.