Rampur: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) से संबंधित भड़काऊ भाषण (Hate Speech) मामले में लंबी सुनवाई के बाद, 15 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में आजम खान पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में थाना शहजाद नगर में मामला दर्ज करवाया गया था, ये मामला तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था. 


तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन जिला अधिकारी चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था. इस मामले में आजम खान की तरफ से बहस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है. इससे पहले भड़काऊ भाषण के एक मामले में निचली अदालत से आजम खान को राहत मिल चुकी है. ऐसे में कहा जा रहा है कि आजम खान इस मामले में राहत की आस लगाए बैठे हैं. 


जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने की बहस स्थगित


अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामलों में, बुधवार (5 जुलाई) को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में दो गवाहों की पेशी होनी थी. इस मामले में अब्दुल्ला आजम की तरफ से सफाई साक्ष्य के तहत 28 गवाहों के नाम दिए गए थे, जिनमें से 17 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है. जबकि 9 गवाहों ने अपना नाम वापस ले लिया था और दो गवाहों की बुधवार को गवाही होनी थी. लेकिन गवाहों के कोर्ट ना पहुंचने की वजह से और वकील के दूसरे मामले में जिरह में व्यस्त होने की दलील पर, कोर्ट ने बहस स्थगित कर दी. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है, इसी दिन बाकी दोनों गवाहों की गवाही कराई जाएगी.


अभियोजन पक्ष के वकील ने क्या कहा?


इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया बुधवार (5 जुलाई) को दो मामलों लगे थे, इनमें से एक मुकदमा अपराध संख्या 130/19 थाना शहजाद नगर जो आजम खान की तरफ से भड़काऊ भाषण के लिए बहस में नियत था. उसमें आज फाइनल बहस दोनों तरफ से पूरी हो चुकी है, यह पत्रावली 15 जुलाई को जजमेंट के लिए नियत कर दी गई है. यह भड़काऊ भाषण लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान 08/04/2019 को जनसभा को संबोधित करते हुए दिए गया था. 


अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि दूसरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला था, जो थाना गंज में मुकदमा अपराध संख्या 4/19 पंजीकृत में हुआ था. ये पत्रावली सफाई साक्ष्य में नियत थी. उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि आज गवाह नहीं आ पाएंगे और मैं व्यस्त हूं, उनके द्वारा स्थगन प्रस्तुत किया गया कि कल के लिए डेट लगा दिया जाए. इस मामले में गुरुवार (6 जुलाई) की डेट नियत की गई है.


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