Jaya Prada Case: फिल्म एक्ट्रेस और उत्तर प्रदेश के रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा (Jaya Prada) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने उनके खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है. इससे पहले पांच बार अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिए थे. जया प्रदा के खिलाफ रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई चल रही है.
जया प्रदा को कोर्ट में होना पड़ेगा केस
पूर्व सांसद जया प्रदा को अदालत ने कई बार पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, जब वे तारीख पर अदालत में पेश होने नहीं पहुंची तो अदालत ने उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था. जिस जया प्रदा के वकील ने इस वारंट के खिलाफ वारंट रिकॉल करने की प्रार्थना की थी. जिसे अदालत ने याचिका खारिज करते हुए फैसला बरकरार रखा था. जया प्रदा के पास अब अदालत में पेश होने के अलावा और विकल्प नहीं बचा है. उन्हें अदालत में पेश होना ही पड़ेगा.
चुनाव आचार संहिता का किया था उल्लंघन
जया प्रदा पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में अदालत में सुनवाई चल रही है. जय प्रदा ने रामपुर के स्वार थाने एक गांव नूरपुर में आचार संहिता के दौरान सड़क का उद्घाटन किया था. इसका वीडियो वायरल होने के बाद फ्लाइंग स्क्वायड टीम के जज 34 स्वार डॉ. नीरज कुमार पराशरी ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था.
जनसभा के दौरान दिया था विवादित बयान
एक्ट्रेस के खिलाफ दूसरा मामला भी साल 2019 में दूसरा मामला दर्ज हुआ था. उनके के खिलाफ कैमूर थाने के VDO कुलदीप भटनागर ने चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कराया था. पूर्व सांसद पिपलिया मिश्र ने जनसभा के दौरान उनके खिलाफ आपत्तिजनकर टिप्पणी की थी, वीडियो वायरल होने पर दोनों मामलों में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. केस का ट्रायल रामपुर की स्पेशल MP-MLA कोर्ट में चल रहा है.
ये भी पढ़ें: Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका