Rampur: फर्जी दस्तावेज मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हुई सुनवाई, 5 और 6 अक्टूबर को भी होगी जिरह
Abdullah Azam Case: सपा नेता अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है. एमपीएमएलए कोर्ट में दोनों ही मामलों के गवाहों से जिरह की जा रही है.
UP News: आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) से संबंधित दो मामलों में रामपुर (Rampur) की एमपीएमएलए कोर्ट (MP-MLA) में सुनवाई हुई जिसमें पहला मामला अब्दुल्लाह आजम के दो पासपोर्ट से संबंधित था और दूसरा जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा हुआ है. उनके खिलाफ पासपोर्ट मामले में थाना सिविल लाइंस में आईपीसी की धारा 420,467,468 और 471 के तहत केस दर्ज है जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह विवेचक लखपत सिंह से जिरह की गई. बाकी जिरह के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई है.
वहीं, अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला जो थाना गंज में दर्ज है. उस मामले में पत्रावली बहस के लिए नियत थी. अभियोजन के द्वारा बहस किया जा चुका था जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के पालन में बचाव पक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र (311 सीआरपीसी के तहत) कोर्ट में पेश किया गया जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह शफीक अहमद को फिर से तलब करने की मांग की गई जिस पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए शफीक अहमद को 6 अक्टूबर को तलब किया है.
5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, ''अब्दुल्लाह आजम खान के डबल पासपोर्ट से संबंधित मामले में सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज था. मामले में गवाह से जिरह होना था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विवेचक लखपत सिंह से जिरह की है. बाकी जिरह के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई है.''
जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई बाकी
अमरनाथ तिवारी ने बताया कि दूसरा मामला अब्दुल्लाह आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है जो थाना गंज में दर्ज है. अभियोजन के द्वारा बहस किया जा चुका था . हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रार्थना पक्ष दिया गया था. अमरनाथ तिवारी ने कहा कि गवाह शफीक अहमद को दोबारा बुलाया गया है. उसे 6 अक्टूबर को पेश होना होगा.
ये भी पढे़ं- UP Politics: 'यूपी में 80 तो देश में 330 प्लस सीट जीतेगी NDA', सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर का बड़ा दावा