Rampur News: रामपुर (Rampur) में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) से संबंधित 2 मामलों में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराने थे, जिसमें पहला मामला अब्दुल्ला आजम  के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और ताज़ीन फातिमा को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने थे, लेकिन आजम खान के वकील की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया. 


बताया गया कि आजम खान आज कोर्ट नहीं आ सकते और कार्रवाई को लंबित किया जाए, जिस पर कोर्ट ने उनका स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 313 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराने के लिए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है. वहीं दूसरा मामला थाना शहजाद नगर में भड़काऊ भाषण से संबंधित है, जिसमें सपा नेता आजम खान को 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान दर्ज कराने थे.


23 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र लगाने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है. अब दोनों ही मामलों में 23 जनवरी को आरोपी आजम खान, अब्दुल्ला आजम और ताज़ीन फातिमा को कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने होंगे. 


इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि दोनों मामलों में 313 सीआरपीसी का बयान अंकित होना था और जो दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला था उसमें अब्दुल्ला आजम खान, मोहम्मद आजम खान और ताज़ीन फातिमा आरोपी थे और भड़काऊ भाषण मामले में केवल आजम खान मुलजिम थे, उनका बयान अंकित होना था. स्थगन प्रार्थना पत्र के बाद कार्रवाई को लंबित कर दिया गया है और 23 तारीख नियत कर दी गई है. दोनों ही मामलों में 23 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.


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